उत्तराखंड
उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर, इस अधिकारी पर गिरी गाज..डिमोशन के आदेश
जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के पत्र संख्या 2231 / 18 विधायक निधि जोन / 2020 21 दिनांक 15.10.2020 के माध्यम से मुख्य शिक्षा अधिकारी, पौड़ी द्वारा fares निधि योजनान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विद्यालयों में ई लर्निंग (स्मार्ट क्लास) हेतु समाग्री खरीद में की गयी अनियमितता के संबंध में श्री पूरन सिंह नेगी, पूर्व प्रबंधक जनता इण्टर कालेज जोगीमंदी के शिकायती पत्र दिनांक 07.03.2019 एवं दिनांक 16.07.2019 के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के पत्र संख्या 1218 / 18- वि०नि० दिनांक 25.07 2019 के द्वारा प्रकरण की जांच हेतु 03 सदस्यीय जांच समिति गठित की गयी।
2- उक्त गठित जांच समिति के पत्र संख्या-743 / जांच / विविध / दिनांक 22.06.2020 द्वारा जांच आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अध्याय-1 के 3- अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धान्त के नियम 10 का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना प्रतीत होने के दृष्टिगत तथ्यों / जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री मदन सिंह रावत, तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारी, पौड़ी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल पत्र संख्या-2231 / 18-विधायक विधि-जांच / 2020-21 दिनांक 15.10.2020 द्वारा प्रकरण शासन को प्रेषित किया गया।
प्रकरण उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 से संबंधित होने के दृष्टिगत वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। वित्त विभाग के परामर्श के में क्रम पत्र संख्या-957/XXIV-2 / 21-05 (09) / 2020 दिनांक 02.03.2021 द्वारा महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को मुख्य शिक्षा अधिकारी, पौड़ी एवं संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की भूमिका की जांच कराते हुए जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं जिला विकास अधिकारी, पौड़ी की भूमिका की जांच हेतु पत्रावली ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को दिनांक 10.03.2021 को संदर्भित की गयी। महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र संख्या-सेवा-1 (प्रशाo ) / उ.शि.अ. / स्थानान्तरण / 272 / 2021-22 दिनांक 01.05.2021 में उल्लेख किया गया है कि मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय, पाड़ी के स्तर से दिये गये निर्देशों का सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाचार्यो द्वारा अनुपालन किया गया है। उक्त के अतिरिक्त अपर सचिव ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 14196 / 2021 दिनांक 11.11.2021 में उल्लेख किया गया कि जिला विकास अधिकारी, पौड़ी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गयी है।
महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा एवं ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के कम में श्री मदन सिंह रावत, तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के विरुद्ध शासन के पत्र संख्या 160 / XXIV- 2 / 2022 05 (09) / 2020 दिनाक 22. 02.2022 द्वारा 04 बिन्दुओं पर आरोप पत्र निर्गत किया गया। आरोप पत्र के सापेक्ष अपचारी अधिकारी श्री मदन सिंह रावत द्वारा दिनांक 11.03.2022 को अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया. जिसमें समस्त आरोपों को अस्वीकार किए जाने के दृष्टिगत शासन के पत्र संख्या-50941/XXIV-2/2022-05 (09) / 2020 दिनांक 19.07.2022 द्वारा द्वि-सदस्यीय जांच समिति गठित की गयी। जांच समिति द्वारा अपने पत्र संख्या- अशोoप्रo / 883 / शिविर / जांच / 40 / 2022-23 दिनांक 16.09.2022 के द्वारा जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी, जिसमें श्री मदन सिंह रावत, तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के विरूद्ध गठित समस्त आरोपों की पुष्टि की गयी।
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