Connect with us

नैनीताल हाईकोर्ट ने इन विषयों के LT शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटाया, इन पर है बरकरार

उत्तराखंड

नैनीताल हाईकोर्ट ने इन विषयों के LT शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटाया, इन पर है बरकरार

High Court Decision: हिंदी, सामान्य विषय और शारीरिक शिक्षा के एलटी शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक बरकरार हाईकोर्ट ने एलटी हिंदी, सामान्य विषय और शारीरिक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति प्रक्रि या पर लगी रोक को बरकरार रखी वहीं अन्य विषयों के एलटी शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटाते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तिथि नियत की है।

हाईकोर्ट ने राज्य में एलटी (कला वर्ग) के शिक्षकों की भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में पूछे गए सवालों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद एलटी हिंदी, सामान्य विषय और शारीरिक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति प्रक्रि या पर लगी रोक को बरकरार रखा है।अदालत ने अन्य विषयों के एलटी शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटाते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तिथि नियत की है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

यह भी पढ़ें -  सीडीएस जनरल बिपिन रावत की चौथी पुण्यतिथि पर सीएम धामी ने अर्पित की श्रद्धांजलि

टिहरी गढ़वाल निवासी आनंद प्रकाश भट्ट सहित 24 लोगों ने अलग-अलग याचिकाएं दायर कर कहा था कि सरकार ने 13 अक्तूबर 2021 को एलटी वर्ग में 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। इसमें बीएड अनिवार्य किया गया था।इस बीच, सरकार ने 25 फ रवरी 2022 को नियमों में बदलाव कर कला वर्ग में बीएड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। इस पर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी कर पूछा था कि भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव क्यों किया गया।

यह भी पढ़ें -  कुम्भ 2027: हरिद्वार में देवडोलियों और लोक देवताओं की शोभायात्रा के लिए भव्य तैयारियों का आश्वासन

वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि लिखित परीक्षा में पूछे गए सवाल का आयोग की ओर से नियुक्त विशेषज्ञ ने गलत जवाब बताया, जिस वजह से अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए। सरकार की ओर से शिक्षकों की कमी का हवाला देते हुए उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक को हटाने की गुजारिश की गई।पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने एलटी हिंदी, सामान्य विषय व शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को तो बरकरार रखा है लेकिन अन्य विषयों के एलटी शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटाते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तिथि नियत की है।

Continue Reading

More in उत्तराखंड

Latest News

Author

Author: Shakshi Negi
Website: www.gairsainlive.com
Email: gairsainlive@gmail.com
Phone: +91 9720310305