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चुनाव आदर्श आचार संहिता में धारा 144 लागू, देहरादून DM ने पारित किया आदेश

उत्तराखंड

चुनाव आदर्श आचार संहिता में धारा 144 लागू, देहरादून DM ने पारित किया आदेश

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन की घोषणा किये जाने के फलस्वरूप चुनाव आदर्श आचार संहिता दिनांक 08.01.2022 से लागू हो गई है. जनपद देहरादून में 15- चकराता (अ०ज०जा०) 16- विकासनगर, 17 सहसपुर 18- धर्मपुर 19-रायपुर 20 राजपुर रोड (अ0जा0). 21- देहरादून कन्ट, 22-मसूरी 23 –डोईवाला एव 24- ऋषिकेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र है. निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन की समाप्ति तक इस दौरान विभिन्न असामाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में अपरोध उत्पन्न किया जा सकता है.

जिससे निर्वाचन के सम्पादन शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. इसलिए पूरे जनपद में लोक प्रशान्ति बनाये रखने एवं निर्वाचन कार्यवाही के सफल संचालन हेतु निरोधात्मक उपाय किये जाने आवश्यक है. डॉ० आर० राजेश कुमार, जिला मजिस्ट्रेट देहरादून दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा समस्त जनपद के अधिकार क्षेत्रान्तर्गत निम्नलिखित आदेश पारित करता हूँ.

समस्त जनपद के अधिकार क्षेत्रान्तर्गत पारित निम्नलिखित आदेश-

  • जनपद के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 05 या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगें, यह प्रतिबन्ध विद्यालय तथा सार्वजनिक यातायात स्थानो जैसे रेलवे स्टेशन रोडवेज आदि तथा सरकार/अर्द्धसरकारी कार्यालयों पर लागू नहीं होगा। साथ ही साथ यह आदेश प्रत्याशियों के घर-घर भ्रमण पर लागू नहीं होगा.
  • कोई भी व्यक्ति, वर्ग, समुदाय दल या संस्था आदि सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी/प्रशासनिक मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना किसी प्रकार की कोई बैठक नही करेगा और न ही कोई जलूस निकालेगा.
  • कोई भी व्यक्ति वर्ग अथवा समुदाय किसी भी प्रकार का भड़काने वाला वक्तव्य नही देगा और न ही किसी प्रकार के इशारे करेगा और न नारे इत्यादि लगायेगा और न ही पम्पलेट आदि वितरित करेगा और न किसी प्रकार के प्रचार हेतु अपने सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/प्रशासनिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थल का उपयोग करेगा.
  • कोई भी व्यक्ति वर्ग समुदाय या दल ऐसे कार्य नहीं करेगा अथवा ऐसे कोई वक्तव्य नहीं देगा जो विभिन्न समुदाय की भावना को भड़काने वाला या उत्तेजना पैदा करने वाला हो या जिससे वर्ग वैमनस्य असन्तोष या द्वेष उत्तपन्न हो.
  • अपने पद के कृतव्यों की सेवा में लगे हुए राजकीय कर्मचारियों एवं सिख धर्म के अनुयाईयों, जिनके लिए तलवार कृपाण आदि धारण करना धार्मिक कर्तव्य है को छोड़कर कोई भी व्यक्ति घातक हथियाल जैसे अग्नेयास्त्र तथा हस्त प्रयोगास्त्र जिसको किसी अपराध करने में प्रयोग किया जा सकता है, को लेकर जनपद देहरादून की सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं जायेगा.
  • कोई भी व्यक्ति ईट-पत्थर सोडा वाटर की बोतलें तथा अन्य किसी विस्फोटक पदार्थ जिससे किसी व्यक्ति को चोट पहुँचने अथवा पहुचाये जाने की सम्भावना हो, को जनपद की सीमा क्षेत्र में किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं करेगा तथा न ही उसे प्रयोग करेगा यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात अधिकारी / कर्मचारी या लाठी का सहारा लेकर चलने वाले वृद्ध या बीमार व्यक्ति पर लागू नहीं होगा.
  • कोई भी व्यक्ति न तो अफवाह फैलायेगा और न ही अपनी वाणी इलैक्ट्रानिक माध्यम अथवा हस्तलिखित या साइक्लोस्टाइल किये हुए अथवा छप हुए नोटिस/पर्चे/इश्तहार के माध्यम से ऐसी कोई सूचना प्रसारित करेगा जिससे कि जनपद की सीमाओं में रहने वाले तथा अन्य आने-जाने वाले विभिन्न समुदाय के व्यक्तियों के बीच साम्प्रदायिकता, पारस्परिक द्वेष भावना अथवा तनाव फैलाने की सम्भावना हो.
  • किसी महत्त्वपूर्ण व्यक्ति की सुरक्षा सम्बन्धित स्थिति जिसमे दिशा-निर्देश समय-समय पर निर्गत किये जायेगे, के अतिरिक्त तीन वाहनों से अधिक के कारवा के चलने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा.
  • कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सभा या कोई जुलूस नहीं निकालेगा और ध्वनि विस्तारक यंत्रों को प्रयोग नहीं करेगा. यह प्रतिबन्ध शादी विवाह एवं मृत्यु आदि के सम्बन्ध में आयोजित कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा.
  • काई व्यक्ति दिनाक 13 एवं 14 फरवरी 2022 को कोई भी प्रचार-प्रसार इलैक्ट्रानिक मीडिया में नहीं करेगा. उक्त तिथि को प्रिंट मीडिया में प्रचार-प्रसार करवाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित MCMC का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है.
  • किसी भी व्यक्ति द्वारा मन्दिरों, मस्जिदा चर्चा गुरुद्वारों अथवा किसी भी पूजा स्थल का प्रयोग राजनैतिक भाषण, पोस्टर संगीत आदि समेत निर्वाचन प्रचार हेतु नही किया जायेगा.
  • कोई भी व्यक्ति मतदान के दिन पहचान पर्चियों के वितरण के लिए इस्तमाल किये जाने वाले स्थानों पर या मतदान बूथों पर इश्तहार, झण्डा प्रतीक या अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नही करेगा.
  • कोई भी व्यक्ति या राजनैतिक दल मतदान के दिन मतदान केन्द्रों/मतदेय स्थलों की 200 मीटर की परिधि में मतदान बूथों का निर्माण नहीं करेगा अभिकर्ताओं/कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए धूप वर्षा से बचने के लिए एक छतरी या तिरपाल के एक टुकड़े के साथ एक मेज और दो कुसी अनुमन्य होगी ऐसी मेजो के आस-पास भीड़ एकत्रित नहीं होने देंगे. ऐसे सभी मतदान बूथों की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी.
  • कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को लाने ले जाने हेतु मतदान की तिथियों पर पेट्रोल या डीजल चलित चापाहिया तिपाहिया वाहनों का प्रयोग नहीं करेगा. यह आदेश सरकारी वाहनों पर लागू नही होगा रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी को अधिकृत किये गये वाहनों जिस के विण्डस्कीन पर वाहन पास चस्पा होगा पर भी यह आदेश लागू नहीं होगा.
  • यह आदेश जनपद देहरादून की सीमा के अन्तर्गत रहने वाले या निषेधाज्ञा अवधि में आने जाने वाले व्यक्तियों पर लागू होगा.
  • कोई व्यक्ति / राजनीतिक दल/अभ्यर्थी आदि समय-समय पर जारी कोविड-19 गाईड लाईन का उल्लघन नहीं करेगा.
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यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि इस आदेश को इससे पूर्व वापस न लिया जाय. चूंकि परिस्थितिया आपातकालिक स्वरूप की है तथा यह सम्भव नहीं है, कि व्यक्ति एवं व्यक्तियों के समूह को नोटिस दिया जा सके. अतः यह आदेश जनहित में एक पक्षीय पारित किया जा रहा है. इस आदेश का उल्लंघन वर्तमान में प्रवृत्त अन्य कानूनों के प्रासंगिक प्राविधानों व नियमों के तहत अनुमन्य न होने के कारण भा०द०स० की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय है.

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Author: Shakshi Negi
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