उत्तराखंड
उत्तराखंड में अब बख्शे नहीं जाएंगे गौ तस्कर, DGP ने दिए गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के निर्देश
प्रदेश में गिरोह बनाकर पशुओं का अवैध रूप से परिवहन और उनकी तस्करी करने वालों के विरूद्ध अब गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी। अशोक कुमार, पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड ने सभी जनपद प्रभारियों को गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 से सम्बन्धित अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत भी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है।
उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक अवैध परिवहन और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड पुलिस अब गौ तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज करेगी। डीजीपी अशोक कुमार ने इस मामले में सभी जिलों के एसएसएपी और एसपी को निर्देशित करते हुए कहा कि गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 से संबंधित सभी आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई होनी चाहिए।
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