उत्तराखंड
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासियों के लिए नई गाइडलाइन जारी, देखिए आदेश…
उत्तराखंड में कोविड-19 कोरोनावायरस और उसके नए वेरिएंट ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने जहां 16 जनवरी तक नई गाइडलाइन जारी की है. तो वही आज फिर से बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासियों के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. शासन ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को कोविड-19 में बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासियों के लिए ग्राम प्रधान स्तर पर सूचना संकलन करने और होम क्वॉरेंटाइन व क्वॉरेंटाइन सेंटर बनाने जैसे निर्देश दिए हैं.
बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश-
- जनपद प्रशासन गाँव में आने वाले समस्त बाहरी लोगों (प्रवासी) की सूचना तथा उनके स्वास्थ्य से सम्बन्धित सूचनाए संकलित कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान को उपलब्ध करवायेगा.
- राज्य या जनपद स्तर पर पंजीकरण न करवाते हुए सीधे ग्राम सभा क्षेत्र में पहुँचने वाले व्यक्तियों का पंजीकरण करने का उत्तरदायित्य सम्बन्धित ग्राम प्रधान का होगा.
- ग्राम सभा क्षेत्र में आने वाले किसी भी संक्रमित / संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आये व्यक्तियों को भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्गत गाईडलाईन/ दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित अवधि (जो भी हो) के लिये क्वारंटीन करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ग्राम प्रधान का होगा.
- ऐसे व्यक्तियों के घर पर क्वारंटीन न हो पाने की स्थिति में ग्राम प्रधान के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को निर्धारित अवधि के लिये निकटवर्ती विद्यालय / पंचायतघर / अन्य सामुदायिक स्थान में क्यारंटीन किया जायेगा तथा इन स्थानों में बिजली, पानी साफ-सफाई आदि की व्यवस्था की जायेगी.
- ग्राम पंचायतों में संचालित क्वारंटीन सेंटर अथवा होम आइसोलेशन में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को पूर्णतः आइसोलेशन में रहने हेतु प्रेरित किया जायेगा ताकि संक्रमण के जोखिम को फैलने से रोका जा सके. यदि संक्रमित व्यक्ति कोविड सम्यक व्यवहार का उल्लंघन करता है. तो सम्बन्धित सूचना से निकटतम राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस को सूचित किया जायेगा.
- विद्यालय / पंचायत घर / अन्य सामुदायिक स्थानों में क्यारंटीन किये गये व्यक्तियों की नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करवाये जाने तथा इन व्यक्तियों को कोविड-19 के लक्षण पाये जाने पर ग्राम प्रधान द्वारा सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सूचित किया कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत.
- गाईड-लाईन/ दिशा-निर्देशों के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। 8. कोविड-19 की रोकथाम हेतु समय-समय पर भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्गत गाईड लाईन / दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही किए जाने हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम प्रधान का सहयोग करेंगे।कोविड-19 की रोकथाम हेतु ग्राम प्रधान के द्वारा क्वारंटीन सेन्टर के रूप में प्रयोग लाये गये विद्यालय / पंचायत घर / अन्य सामुदायिक स्थान के संचालन (पेयजल व्यवस्थ साफ-सफाई, विद्युत व्यवस्था एवं बिस्तर आदि) पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु पृथक से आदे निर्गत किये जायेंगे.
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