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निजी परमिट वाहनों को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव, 1 अप्रैल 2026 से होंगे लागू

उत्तराखंड

निजी परमिट वाहनों को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव, 1 अप्रैल 2026 से होंगे लागू

अब होम स्टेट से ही शुरू करनी होगी यात्रा, 60 दिन से ज्यादा बाहर रहना मना

देहरादून। केंद्र सरकार ने निजी परमिट वाहनों को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नई अधिसूचना के तहत पर्यटक वाहनों के संचालन से जुड़े कई प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। इन नए नियमों का असर उत्तराखंड समेत पूरे देश में देखने को मिलेगा।

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संशोधित नियमों के अनुसार अब सभी पर्यटक वाहनों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपनी यात्रा उसी राज्य से शुरू करें, जहां से उन्हें परमिट जारी किया गया है। साथ ही कोई भी वाहन अपने गृह राज्य के बाहर लगातार 60 दिनों से अधिक नहीं रह सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे परमिट के दुरुपयोग पर रोक लगेगी और राज्यों के बीच संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी।

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नए प्रावधानों के तहत परमिट के लिए आवेदन करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित वाहन पर किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग का टोल बकाया न हो। बकाया होने की स्थिति में परमिट जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने परमिट की वैधता अवधि भी बढ़ा दी है। पहले जहां यह अवधि 12 वर्ष थी, अब इसे बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया है, जिससे वाहन मालिकों को राहत मिलेगी।

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आवेदन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए व्यक्तिगत आवेदकों के लिए आधार संख्या अनिवार्य कर दी गई है, जबकि कंपनियों को कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN) या जीएसटी नंबर देना होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वाहन उसी राज्य में पंजीकृत हो, जहां से उसका संचालन किया जा रहा है।

सरकार का कहना है कि इन बदलावों से पर्यटन परिवहन व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित और जवाबदेह बनाया जा सकेगा।

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Author: Shakshi Negi
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