उत्तराखंड
हल्द्वानी हिंसा मामले में धामी सरकार की बड़ी कार्यवाही, अब्दुल मलिक समेत नौ उपद्रवियों की संपत्ति होगी कुर्क
उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा में आरोपियों को गिरफ्त में लेने की योजना तैयार की गई है। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के खिलाफ कुर्की के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हल्द्वानी सिविल कोर्ट ने हिंसा मामले के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत नौ आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है। नैनीताल पुलिस और प्रशासन की ओर से आदेश के अनुपालन की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। नैनीताल पुलिस का कहना है कि आज से इस मामले में आरोपियों की संपत्ति को चिन्हित किए जाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने मुरादाबाद और बरेली जोन को चिह्नित उपद्रवियों के संबंध में जानकारी साझा की है। पुलिस हर आरोपी की धर- पकड़ की कार्रवाई में सहयोग का अनुरोध किया गया है।
हल्द्वानी में गुरुवार 8 फरवरी को हुई हिंसा के मामले में 18 आरोपियों को नामजद किया गया है। इस मामले में मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक, उसका बड़ा बेटा अब्दुल मोईद समेत अन्य आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। इसमें निवर्तमान पार्षद शकील अंसारी, वसीम उर्फ हप्पा, मौकिन सैफी, एजाज अहमद, तस्लीम, जियाउल रहमान, रईस उर्फ दत्तू फरार चल रहे हैं। हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस की ओर से एक्शन को तेज किया गया है। कोर्ट में पुलिस ने सभी 9 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट बुधवार को पेश की। कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट को आधार बताते हुए धारा 83 के तहत आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। डीआईजी कुमाऊं रेंज डॉ. योगेंद्र सिंह ने इस मामले में कहा है कि सभी आरोपियों की संपत्ति को चिह्नित किए जाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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