Connect with us

अगर आपको भी पीएम क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि की 11वीं क‍िस्‍त मिल चुकी है तो देनी पड़ सकती है वापस…

उत्तराखंड

अगर आपको भी पीएम क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि की 11वीं क‍िस्‍त मिल चुकी है तो देनी पड़ सकती है वापस…

PM Kisan Yojana: देशभर के 10 करोड़ से ज्‍यादा क‍िसानों को पीएम क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि की 11वीं क‍िस्‍त दी जा चुकी है. 11वीं क‍िस्‍त को प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान क‍िसानों के खाते में 31 मई को ट्रांसफर क‍िया था. इस क‍िस्‍त के जारी होने के बाद सरकार की जानकारी में कई ऐसे मामले आए ज‍िन्‍होंने गलत तरीके से योजना का फायदा उठाया है.

क‍िसानों की आर्थ‍िक स्‍थ‍ित‍ि बेहतर करना मकसद: पहले भी गलत तरीके से योजना का फायदा उठाने वाले लोगों को नोट‍िस भेजे जा चुके हैं. सरकार ने इस योजना के लाभार्थ‍ियों के ल‍िए सोशल ऑड‍िट भी शुरू क‍िया था. सोशल ऑड‍िट का मकसद गलत तरीके से योजना का फायदा उठाने वालों को च‍िन्‍ह‍ित करना था. इस योजना को मोदी सरकार ने क‍िसानों की आर्थ‍िक स्‍थ‍ित‍ि को बेहतर करने के ल‍िए शुरू क‍िया था.

यह भी पढ़ें -  उत्तराखंड: 439 किमी सड़कों के लिए 259 करोड़ स्वीकृत, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जताया आभार

आपको क‍िस्‍त के पैसे वापस करने होंगे या नहीं यह आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके लिए पीएम क‍िसान की वेबसाइट पर जाकर फॉर्मर कॉर्नर (Farmer Corner) पर र‍िफंड ऑनलाइन का ऑप्‍शन द‍िखेगा. यहां क्‍ल‍िक करने पर खुलने वाले वेब पेज पर मांगी गई सभी जानकार‍ियां दर्ज कर दें. इसके बाद यहां आपको आधार नंबर, बैंक अकांउट का नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें.

पैसा वापस करना है या नहीं, इस मैसेज से होगा साफ

यह भी पढ़ें -  Uttarakhand Cabinet Meeting: लोकसभा चुनाव से पहले धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज, इन फैसलों पर लग सकती है मुहर

सभी जानकारी दर्ज करने के बाद एक बार क्रॉस चेक कर लें और कैप्‍चा कोड दर्ज कर ‘गेट डाटा’ पर क्‍ल‍िक करें. यहां क्‍ल‍िक करने के बाद यद‍ि आपको ‘You are not eligble for any refund amount’ का मैसेज द‍िखाई दे तो आपको पैसा वापस नहीं करना है. अगर यहां र‍िफंड अमाउंट (Refund Amount) का मैसेज शो करता है तो आपको पैसा वापस करना होगा. अगर आप पैसा वापस नहीं करते हैं तो सरकार की तरफ से आपको कभी भी नोट‍िस आ सकता है.

योजना का लाभ पाने के कौन हकदार नहीं?

न‍ियमानुसार ऐसे क‍िसी भी शख्‍स को पीएम क‍िसान के तहत फायदा नहीं म‍िलेगा जो आईटीआर फाइल करता हो या सरकारी कर्मचारी हो. इसके अलावा यद‍ि पत‍ि और पत्‍नी दोनों के नाम पर जमीन है तो पर‍िवार का कोई एक ही व्‍यक्‍त‍ि 6000 रुपये सालाना का लाभ ले सकता है.

यह भी पढ़ें -  मास्‍टरमाइंड अब्दुल मलिक के बाद अब बेटा अब्दुल मोईद अरेस्‍ट, हल्द्वानी हिंसा के बाद था फरार

31 जुलाई तक पूरा कर लें ई-केवाईसी प्रोसेस

सरकार की तरफ से पीएम क‍िसान योजना के तहत ई-केवाईसी कराने की अंत‍िम त‍िथ‍ि बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है. पहले 31 मई तक ई-केवाईसी कराने के ल‍िए कहा गया था. लेक‍िन सभी लाभार्थ‍ियों की तरफ से ई-केवाईसी नहीं कराए जाने पर अंत‍िम त‍िथ‍ि एक बार फ‍िर बढ़ाई गई है.

 

 

Continue Reading

More in उत्तराखंड

Like Our Facebook Page

Latest News

Author

Author: Shakshi Negi
Website: www.gairsainlive.com
Email: [email protected]
Phone: +91 9720310305