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Big breaking:- प्रदेश की धामी सरकार ने राज्य आंदोलन को दिया नववर्ष से पहले ही तोहफा

उत्तराखंड

Big breaking:- प्रदेश की धामी सरकार ने राज्य आंदोलन को दिया नववर्ष से पहले ही तोहफा

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुये आन्दोलनकारियों की पेंशन बढ़ाये जाने के संबंध में

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-555 / बीस-4 / 2013-3 (1) / 2009, दिनांक 25.03.2013 के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुये आन्दोलनकारियों को रूपये 5000/- प्रतिमाह पेंशन स्वीकृत की गयी है।

2 अतः उक्त संदर्भित शासनादेश के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुये आन्दोलनकारियों को दी जाने वाली मासिक पेंशन रूपये 5000/- (रू0 पांच हजार मात्र) को बढ़ाकर रू0 6000/- मात्र (रू0 छः हजार मात्र) प्रतिमाह किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

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3 उक्त संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या – 15, लेखाशीर्षक- 2235-60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम- 00- आयोजनेत्तर-07-राज्य आन्दोलनकारियों के कल्याणार्थ पेंशन की सुविधा हेतु कारपस फण्ड की स्थापना – 57- सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) के नामे डाला जायेगा।

 

 

 

 

4 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या – 310 (1) मतदेय / XXVII ( 5 ) /2021-22 दिनांक- 15.12.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

 

 

 

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुये आन्दोलनकारियों की श्रेणी से भिन्न राज्य आन्दोलनकारियों की पेंशन बढ़ाये जाने के संबंध में।

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महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-533 / बीस-4/2016-3(1) / 2009, दिनांक 01.06.2016 के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुये आन्दोलनकारियों की श्रेणी से भिन्न राज्य आन्दोलनकारियों को रूपये 3100/- प्रतिमाह पेंशन स्वीकृत की गयी है।

2 अतः उक्त संदर्भित शासनादेश के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुये आन्दोलनकारियों की श्रेणी से भिन्न राज्य आन्दोलनकारियों को दी जाने वाली मासिक पेंशन रूपये 3100 /- (रू0 तीन हजार एक सौ मात्र) को बढ़ाकर रू0 4500 /- मात्र ( रू० चार हजार पांच सौ मात्र) प्रतिमाह किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

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3 उक्त संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या – 15, लेखाशीर्षक- 2235-60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम -00- आयोजनेत्तर-07 राज्य आन्दोलनकारियों के कल्याणार्थ पेंशन की सुविधा हेतु कारपस फण्ड की स्थापना-57- सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) के नामे डाला जायेगा।

4 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-310 मतदेय / XXVII (5)/2021-22 दिनांक 15.12.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा

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Author: Shakshi Negi
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