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Big breaking:-शिक्षकों के ट्रांसफर के बाद शिक्षा विभाग ने जारी किए ये निर्देश , कई और लिस्ट भी हुई जारी

उत्तराखंड

Big breaking:-शिक्षकों के ट्रांसफर के बाद शिक्षा विभाग ने जारी किए ये निर्देश , कई और लिस्ट भी हुई जारी

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 27 के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक / प्रधानाध्यापकों को गम्भीर बीमारी एवं राज्य चिकित्सा परिषद् के प्रमाण पत्र के आधार पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन शिक्षा अनुभाग-01 (बेसिक) के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 74 / XXIV – A – 1/ 2022-27 / 2021 दिनांक 07 जनवरी, 2022 का अवलोकन करना चाहें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा के अधीन मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 28.12.2021 को आहूत बैठक में प्राप्त संस्तुति विषयक कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-458 / XXX – 2 / 2021/30 (13)/2017, दिनांक 03.01.2022 के क्रम में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक / प्रधानाध्यापकों (सूची संलग्न ) को गम्भीर बीमारी एवं राज्य चिकित्सा परिषद् के प्रमाण पत्र के आधार पर स्थानान्तरित किये जाने की एतद्द्वारा सहमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है :

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(1) सूची में उल्लिखित सहायक अध्यापक / प्रधानाध्यापकों, जिनका संवर्ग परिवर्तन किया

जा रहा है उनको संवर्ग परिवर्तन की यह सुविधा सम्पूर्ण सेवाकाल में मात्र एक बार प्रदान की जायेगी। (2) स्थानान्तरित किये जा रहे सहायक अध्यापक / प्रधानाध्यापकों को कोई यात्रा भत्ता

अनुमन्या नही होगा। (3) सूची में उल्लिखित प्रकरण जिनके प्रमाण पत्र 03 वर्ष से पूर्व के हैं, उनके सम्बन्ध में नये प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये उक्त प्रमाण पत्रों का भली भांति परीक्षण करने के उपरान्त ही स्थानान्तरण किया जायेगा। उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में विपरीत तथ्य होने पर स्थानान्तरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

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(4) (5) सूची में उल्लिखित शिक्षकों द्वारा वांछित जनपद / विकासखण्ड / विद्यालय में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में उक्त शिक्षकों से उनकी सुविधानुसार रिक्त विद्यालयों के विकल्प प्राप्त करते हुये स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी। संवर्ग परिवर्तन होने पर वरिष्ठता के सम्बन्ध में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017

के प्राविधान लागू रहेंगे।

(6) कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-458 / XXX – 2 / 2021 / 30 (13) / 2017 दिनांक 03.01.2022 का अनुपालन प्रत्येक दशा में किया जायेगा। उक्त आदेश का कडाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय। 2.

अतः शासनादेश दिनांक 07 जनवरी, 2022 की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि शासन द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन शिक्षा अनुभाग – 01 (बेसिक) के कार्यालय ज्ञाप

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20 फरवरी, 2020 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या: 327 / XXIV-A-1/2020-08/2019T.C. दिनांक 24 फरवरी, 2020 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 922 / XXIV-A-1/2020-08/2019T.C. दिनांक 07 अक्टूबर, 2020 द्वारा जनपद देहरादून में स्थानान्तरित शिक्षकों को उक्त कार्यालय ज्ञाप से जारी आदेश से पूर्व क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपद से रिक्ति की पुष्टि के उपरान्त ही वास्तविक रिक्ति से निदेशालय को अवगत करायेंगे तद्नुसार स्थानान्तरण आदेश पारित किये जायेंगे।

 

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Author: Shakshi Negi
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