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देहरादून में एंट्री के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य, जिलाधिकारी ने जारी किये आदेश

उत्तराखंड

देहरादून में एंट्री के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य, जिलाधिकारी ने जारी किये आदेश

राजधानी दून में दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाले लोगों के लिए 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य होगी. जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार ने बुधवार रात इसके आदेश जारी किए हैं. उन्होंने बताया है कि कोरोना टीके की दोनों डोज लगा चुके लोगों को इससे राहत रहेगी. लेकिन जिन्होंने अब तक दोनों डोज नहीं लगाई है. उन्हें हर हाल में 72 घंटे की निगेटिव रिपोर्ट लानी ही होगी. जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने ओमिक्रॉन को वैरिएंट ऑफ कंसर्न (वीओसी) घोषित किया है.

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जिले में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए आरटीपीसीआर टेस्टिंग को बढ़ाया जाना अतिआवश्यक है. साथ ही वर्तमान में जिले की सीमाओं आशारोड़ी, कुल्हान, रायवाला, आईएसबीटी, बस स्टेशन, जौलीग्रांट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर रेंडम सैंपलिंग की जा रही है. उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने राज्य में आने वाले सभी लोगों की अधिकतम 72 घंटे पहले की आरटी पीसीआर, ट्रू नेट, सीबीएनएएटी, आरएटी कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर ही जिले में प्रवेश देने की सिफारिश की है.

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72 घंटे पहले की आरटी पीसीआर जांच की अनिवार्यता
जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी की आख्या व सिफारिश के आधार पर 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर जांच की अनिवार्यता की गई है। जन सुरक्षाहित में बाहरी राज्यों व जिलों से आने वाले सभी लोगों को इसे लाने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि जो लोग कोविड टीके की दोनों डोज लगा चुके हैं, उन्हें रिपोर्ट लाने की अनिवार्यता नहीं होगी। हालांकि लिखित आदेश में उन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया है।

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Author: Shakshi Negi
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