उत्तराखंड
राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में औपबन्धिक रूप से कार्यरत सहायक अध्यापकों के औपबन्धन समाप्त किये जाने का आदेश जारी
राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में औपबन्धिक रूप से कार्यरत सहायक अध्यापकों के औपबन्धन समाप्त किये जाने के आदेश जारी हुए है
उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-प्रा०शि०-दो (2) / 322 (11)-2017/7008/2021-22 दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में औपबन्धिक रूप से कार्यरत सहायक अध्यापकों के टी0ई0टी प्रथम उत्तीर्ण करने के उपरान्त उनके औपबन्धन समाप्त करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।
2 अवगत कराना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग). भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या- 856 दिनांक 17-10-2017 के प्राविधान एवं तत्क्रम में उत्तराखण्ड प्रारम्भिक सेवा नियमावली 2012 यथासंशोधित के अनुसार सहायक अध्यापक ( प्राथमिक) के पद हेतु प्रशिक्षण अर्हता अर्थात द्विवर्षीय डी०एल०एड० एवं टी०ई०टी० प्रथम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
3 यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 31.03.2019 के पश्चात टी०ई०टी० प्रथम उत्तीर्ण करने वाले औपबन्धिक सहायक अध्यापकों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-680/XXIV (1) / 2019-11 / 2018 दिनांक 24.09.2019 द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग), भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या – 856 दिनांक 17-10-2017 के प्राविधान के अनुसार प्रशिक्षण अर्हता अर्थात द्विवर्षीय डी०एल०एड० परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, किन्तु टी०ई०टी० उत्तीर्ण नहीं हैं, को उत्तराखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (यू०टी०ई०टी०) उत्तीर्ण करने हेतु 02 (दो) अवसर प्रदान करते हुए तब तक इनसे यथावत कार्य लिया जाय।
4 आपके प्रस्ताव द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त आदेश दिनांक 24.09.2019 के क्रम में 306 औपबन्धिक सहायक अध्यापकों द्वारा टी०ई०टी० उत्तीर्ण कर ली गयी है। यह भी अवगत कराया गया है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में औपबन्धिक रूप में कार्यरत इन सहायक अध्यापकों को वर्तमान में विभाग द्वारा सहायक अध्यापक प्राथमिक हेतु निर्धारित वेतनमान (35400-112400) के सापेक्ष मूल वेतन परिलब्धियों के साथ प्रदान किया जा रहा है, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में औपबन्धिक रूप से कार्यरत सहायक अध्यापक जो उत्तराखण्ड प्रारम्भिक सेवा नियमावली, 2012 यथासंशोधित के प्राविधानों के अनुसार द्विवर्षीय डी०एल०एड० योग्यताधारी एवं टी०ई०टी० प्रथम उत्तीर्ण कर चुके हैं को सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पद पर औपबन्धन समाप्त कर नियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में अपने स्तर से अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
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