उत्तराखंड
खाने-पीने की दुकानों पर लगानी होगी ‘नेमप्लेट’, कांवड़ यात्रा मार्ग को लेकर सीएम धामी का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश की तरह अब उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को होटल और ढाबे वालों को रेट लिस्ट के साथ ही अपना नाम भी लिखना होगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमान ने बताया लागतार कावड़ियो की तरफ से कावड़ पटरी पर शिकायते सामने आ रही थी। उत्तराखंड में होटल, रेस्टुरेंट और छोटे कारोबारियों पर सत्यापन ड्राइव चलाया जा रहा है इसके साथ कांवड़ मार्ग पर जो होटल, ढाबे, रेस्तरां हैं या जो रेड़ी-पटरी वाले हैं उन्हें उनके मालिक का नाम अनिवार्य रूप से लिखना होगा। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कांवड़ मेले के दौरान यात्रा मार्ग पर होटल-ढाबे, रेहड़ी, फड़ व्यापारी अपनी पहचान उजागर कर ही व्यापार कर सकेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाम चस्पा करने के आदेश के बाद अब हरिद्वार पुलिस ने भी इस नियम को लागू कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर कारोबार करने वाले हर छोटे बड़े व्यापारी को अपना नाम, क्यूआर कोड, मोबाइल फोन नंबर डिस्प्ले करना होगा। इसका पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यात्रा के दौरान किसी भी तरह का विवाद न हो, इसलिए यह नियम लागू किया गया है। क्योंकि कई बार कांवड़ियों और छोटे बड़े व्यापारियों के बीच विवाद होते हैं, इन सबको रोकने के लिए ही यह कदम उठाया गया है। कांवड़ मेले के दौरान यात्रा मार्ग पर होटल-ढाबे, रेहड़ी, फड़ व्यापारी अपनी पहचान उजागर कर ही व्यापार कर सकेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाम चस्पा करने के आदेश के बाद अब हरिद्वार पुलिस ने भी इस नियम को लागू कर दिया है।
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 गैरसैंण लाइव के समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें
👉 गैरसैंण लाइव से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें
👉 गैरसैंण लाइव से फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ लाइक करें
अपने क्षेत्र की ख़बरें पाने के लिए हमारी इन वैबसाइट्स से भी जुड़ें -
👉 न्यूज़ हाइट - www.newsheight.com