उत्तराखंड
मंत्री प्रेमचंद के एक और विभाग में तबादलों पर रोक, स्थगित करने के आदेश जारी
कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के एक और विभाग में कर्मचारियों के तबादले आदेश पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में राज्य कर आयुक्त डॉ.अहमद इकबाल ने तबादलों को स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए।
राज्य कर आयुक्त डॉ.अहमद इकबाल द्वारा जारी किए गए आदेश में राज्य कर विभाग में 18 अक्टूबर को जोनल और संभागीय कार्यालय में कार्यरत 40 कर्मचारियों का तबादला किया गया था। इस स्थानांतरण आदेश में प्रधान सहायक, वैयक्तिक सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायकों का तबादला किया गया।
मंत्री प्रेमचंद के एक और विभाग में तबादलों पर रोक, 40 कर्मचारियों को किया था इधर से उधरराज्य कर आयुक्त डॉ.अहमद इकबाल ने तबादलों को स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए। राज्य कर सेवा संघ की ओर से ऑफलाइन तबादला प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के एक और विभाग में कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है।
राज्य कर विभाग में दो दिन पहले ही 40 कर्मचारियों के तबादले का आदेश जारी हुआ था। राज्य कर विभाग में 18 अक्तूबर 2022 को जोनल और संभागीय कार्यालय में कार्यरत 40 कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया था।इसमें प्रधान सहायक, वैयक्तिक सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायकों का तबादला किया गया, लेकिन बृहस्पतिवार को राज्य कर आयुक्त डॉ.अहमद इकबाल ने तबादलों को स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए। राज्य कर सेवा संघ की ओर से ऑफलाइन तबादला प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है।
इसके बावजूद विभाग ने कर्मचारियों के तबादले आदेश जारी कर दिए। संघ का कहना है कि चार साल से विभाग में कर्मचारियों के तबादलों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस प्रक्रिया के लिए विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड मिला है, लेकिन इस बार ऑफलाइन प्रक्रिया से कर्मचारियों के तबादले किए गए, जिसमें पात्रता के मानकों को दरकिनार किया गया है।
शहरी विकास विभाग में भी रोके गए थे तबादले। पिछले माह शहरी विकास विभाग में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अनुमोदन पर कर्मचारियों के तबादले किए गए थे। इन आदेशों पर मुख्यमंत्री ने रोक लगा दी थी। रोक के बाद शहरी विकास विभाग में अब तक तबादले नहीं हो पाए हैं।
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