उत्तराखंड
पैदल रेल पटरियों को पार किया तो पड़ेगा जुर्माना और 6 महीने की जेल
Indian Railways: रेलवे एक्ट की धारा 147 में गलत तरीके से ट्रैक पार करने पर एक हजार का जुर्माना या फिर 6 महीने तक सजा का प्रावधान है. उत्तर रेलवे की तरफ से साफ तौर निर्देश दिए गए हैं कि रेलवे स्टेशन, रेलवे क्रॉसिंग, रेल अंडर पास, ट्रैक के किनारे जुग्गी-बस्तियों पर विशेष निगरानी दल तैनात रहे. रेलवे सुरक्षा के मामले में सजग है. यह ही वजह है कि समय-समय पर रेल यात्रियों या फिर रेल पटरियों से पैदल गुजरने वाले लोगों को जागरूक किया जाता है कि गलत तरीके से लोग रेलवे लाइन को पार नहीं करें. इसको लेकर अभियान चलाए जाते हैं.
उत्तर रेलवे ने पटरियों पर होने वाले आकस्मिक हादसों पर लगाम लगाने के लिए फिलहाल सभी मंडलों को निर्देश दिए हैं कि पैदल रेल पटरियों से गुजरने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे लोगों में एक तो जागरूकता आए और दूसरा वे रेल लाइन को पैदल पार करने से बचें. रेलवे लगातार रेल अंडर पास और रेल ओवर ब्रिज बनाकर रेल क्रॉसिंग को लगातार फ्री रखने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद जहां इस तरह की व्यवस्था है वहां आए दिन रेल पटरियों पर हादसे होते रहते हैं. इन्हीं हादसों को रोकने के लिए रेलवे ने अब सख्त कदम उठाने का फैसला किया है.
उत्तर रेल के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने सभी मंडलों को इसे गंभीरता से लेने और इस दिशा में उचित कदम उठाने को कहा है. वहीं, रेलवे इस बात पर भी ध्यान दे रहा है कि रेलवे ट्रैक के किनारे अवध रूप से बसे हुए लोग बिना रोक-टोक के रेल पटरियों को पार करते हैं, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं. इसको देखते हुए विशेष निगरानी रखने को कहा है. रेलवे ने ऐसी जगह पर दीवार बनाकर रेल पटरियों तक जाने के रास्ते को अवरुद्ध करके रोकने के लिए प्रयास करने को कहा है.
हालांकि, इसको लेकर पहले से कानून है. रेलवे एक्ट की धारा 147 में गलत तरीके से ट्रैक पार करने पर एक हजार का जुर्माना या फिर 6 महीने तक सजा का प्रावधान है. उत्तर रेलवे की तरफ से साफ तौर निर्देश दिए गए हैं कि रेलवे स्टेशन, रेलवे क्रॉसिंग, रेल अंडर पास, ट्रैक के किनारे जुग्गी-बस्तियों पर विशेष निगरानी दल तैनात रहें, जिससे रेल पटरियों को पार करने से लोगों को रोका जा सके.
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