Connect with us

धामी कैबिनेट की बैठक में आठ प्रस्तावों पर लगी मुहर

उत्तराखंड

धामी कैबिनेट की बैठक में आठ प्रस्तावों पर लगी मुहर

महिला विकास, स्वास्थ्य, यूसीसी और कर्मचारियों से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा स्वास्थ्य, समान नागरिक संहिता सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी नीतिगत संशोधनों को मंजूरी दी।

कैबिनेट ने उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 में संशोधन को मंजूरी दी। अब सुपरवाइजर के पदों पर 50 प्रतिशत भर्ती सीधी और 50 प्रतिशत पद आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति से भरे जाएंगे। पहले 10 प्रतिशत कोटा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए अलग था, जिसे अब आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के कोटे में शामिल किया गया है।

यूसीसी विवाह पंजीकरण में संशोधन, स्वास्थ्य कर्मियों को स्थानांतरण की सुविधा

कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता के अंतर्गत ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में संशोधन को मंजूरी दी है। अब नेपाली, भूटानी और तिब्बती मूल के व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड के साथ उनके नागरिकता प्रमाण पत्र या मिशन द्वारा जारी दस्तावेज भी मान्य होंगे।

स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की सेवा नियमावली में भी संशोधन को मंजूरी दी गई। अब पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद वे अपने जीवनकाल में एक बार पारस्परिक स्थानांतरण के पात्र होंगे।

यह भी पढ़ें -  सीएम धामी ने महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया उनका भावपूर्ण स्मरण

इसके अलावा कैबिनेट ने रायपुर क्षेत्र के फ्रिज जोन में आंशिक संशोधन करते हुए छोटे घरों और दुकानों के निर्माण की अनुमति दी। राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति में अर्हकारी सेवा शिथिलीकरण नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई।

राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तिथि निर्धारण का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया। साथ ही, राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों को कर के बाद के लाभांश (Profit After Tax) का 15 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार को देने का निर्णय भी लिया गया।

कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय।

1- उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 के संशोधन को कैबिनेट ने दी मंजूरी।

सुपरवाइजर सेवा नियमावली के अंतर्गत सुपरवाइजर के पदों पर 50% सीधी भर्ती से एवं 40% आगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं शेष 10% मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पदोन्नति से भरे जाते थे। भारत सरकार के दिशा निर्देशों में राज्य के समस्त मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में उच्चीकृत किया जाना है, ऐसे में मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाइजर पद पर होने वाले पदोन्नति के 10% कोटा को भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पदोन्नति कोटे में शामिल करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पदोन्नति कोटे को 40% से बढ़ाकर 50% किया गया है। की

यह भी पढ़ें -  जिलाधिकारी ने बीडीसी बैठकों में योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुँचाने के दिए निर्देश

2- रायपुर एवं उसके समीप क्षेत्रों के अंतर्गत जहां विधानसभा परिसर प्रस्तावित है, उस क्षेत्र को फ्रीज जोन बनाया गया था। अब कैबिनेट ने फ्रीज जोन में आंशिक संशोधन करते हुए इन क्षेत्रों में छोटे घरों ( लो डेंसिटी हाउसों ) और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दे दी है। जिसके मानक आवास विकास विभाग के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

3 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की सेवा नियमावली में संशोधन की कैबिनेट ने दी मंजूरी। अब स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के 5 साल की संतोषजनक सेवा के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने जीवनकाल में एक बार पारस्परिक स्थानांतरण को अनुमति दी जाएगी। नए स्थान में जाने पर अपने नए जनपद के कैडर के अंतर्गत यह सबसे जूनियर होंगे। इसके अलावा रिक्त पद उपलब्ध होने पर पहाड़ से पहाड़ में एवं मैदानी जनपदों से पर्वतीय जनपदों में स्थानांतरण किया जा सकेगा, जिसके लिए मानक विभाग द्वारा तैयार किए जाएंगे।

4. समान नागरिक संहिता के अंतर्गत होने वाले ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में संशोधन को कैबिनेट ने दी मंजूरी।

यह भी पढ़ें -  महाराज ने डयूला में गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाने के दिये निर्देश

यूसीसी में पंजीकरण हेतु आधार कार्ड की व्यवस्था रखी गई है। क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश में नेपाली भूटानी एवं तिब्बती मूल के लोगों से भी शादी होती है। ऐसे में आधार के अलावा अब नेपाल, भूटान के नागरिकों हेतु नेपाली एवं भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र, एवं 182 दिनों से अधिक के प्रवास के लिए भारत में नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी प्रमाणपत्र एवं तिब्बती मूल के व्यक्तियों के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र को अनुमन्य किया जाएगा।

5 राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की नियमावली में संशोधन का निर्णय।

6. मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में विचलन के माध्यम से विधानसभा का सत्रावसान किए जाने के संबंध में लिए गए निर्णय को कैबिनेट के संज्ञानार्थ लाया गया।

7 राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर उत्तराखंड राज्य की पंचम विधानसभा का विशेष सत्र की तिथि के निर्धारण हेतु कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को किया अधिकृत।

8 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कर के बाद के लाभांश ( प्रॉफिट आफ्टर टैक्स) की 15% धनराशि को राज्य सरकार को देना होगा। इसके लिए कैबिनेट में अपनी मंजूरी प्रदान की।

Continue Reading

More in उत्तराखंड

Latest News

Author

Author: Shakshi Negi
Website: www.gairsainlive.com
Email: gairsainlive@gmail.com
Phone: +91 9720310305