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Dehradun: पटाखों की दुकान लगाने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, नियमों की अनदेखी करने पर होगी कार्रवाई

उत्तराखंड

Dehradun: पटाखों की दुकान लगाने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, नियमों की अनदेखी करने पर होगी कार्रवाई

देहरादून जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्टेªट परिसर में दीपावली पर्व 2023 के अवसर पर अतिशबाजी के लाईसेंस निर्गत करने के संबंध में व्यापारी मण्डल के प्रतिनिधि मण्डल और सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि लाईसेंस निर्गत करते समय सुरक्षा के दृष्टिगत मानकोें का पूर्ण परिपालन करावाने तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियो को सुरक्षा के दृष्टिगत अपने विभाग से सम्बन्धित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने मुख्य अग्निशमन अधिकारी को निर्देशित किया कि फायर सुरक्षा के दृष्टिगत बताये जाने वाली सभी जानकारी की पम्पलेट बनाकर सम्बन्धित पटलों को उपलब्ध करायेंगे तथा सम्बन्धित पटल लाईसेंस के साथ पम्पलेट भी अनिवार्य रूप से देना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में पुलिस एवं फायर व व्यापरियों के साथ बैठक कर सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए पटाखों की दुकानों के लिए लाईसेंस देना सुनिश्चित करेंगे। पूर्व की भांति इस वर्ष भी शहर में रेंजर्स ग्राउण्ड, हिन्दु नेशनल इन्टर कालेज एवं पुराना बस अड्डा सार्वजनिक पटाखों की दुकान लगाने हेतु स्थान चिन्हित किये गए है।

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बैठक में दीपावली पर्व के अवसर पर लगने वाली पटाखों की दुकानों के आवंटन, दुकान लगाने की शर्तों और इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर विस्तृत चर्चा की गयी। जिलाधिकारी ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आतिशबाजी लाईसेंस निर्गत किये जाने हेतु सुरक्षित स्थान चिन्हित करने तथा अग्नि सुरक्षा इत्यादि के सभी मानक का पालन करवाने के नगर मजिस्टेªट/ उप जिलाधिकारी/परगनाधिकारी मजिस्टेªट को निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि समस्त प्रक्रिया पूर्व की भांति अपनाई जाएंगी। अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त ही दुकानों का लाईसेंस निर्गत करें और ऐसे स्थान पर दुकान आवंटन का लाईसेंस दें जहां तक अग्निशमन वाहन आसानी से पंहुच सके। साथ ही पटाखों की दुकानों के आसपास ज्वलनशील पदार्थ ना हो। दुकानों पर फायर सुरक्षा के उपकरण एवं सामग्री हो तथा, जहां पर दुकान हेतु लाईसेंस आंवटित किया जा रहा है वह तंग स्थान ना हो, विद्युत तारों के बीच ना हों, पटाखों की बिक्री के अलावा अन्य सामग्री की बिक्री ना की जाय तथा दुकान पर अग्निशमन के समुचित प्रबन्ध हों। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी पल्टन बाजार-कोतवाली से घण्टाघर तक, धामावाला बाजार-कोतवाली से आढतबाजार चौक तक, मोतीबाजार में पल्टन बाजार से पुरानी सब्जीमण्डी, (हनुमान चौक तक), हनुमान चौक -झण्डा मौहल्ला, रामलीला बाजार-बैण्ड बाजार तक, आनन्द चौक से लक्ष्मण चौक तक, डिस्पेंसरी रोड का सम्पूर्ण क्षेत्र, घण्टाघर चकराता रोड पर हनुमान मन्दिर तक, सर्वे चौक से डीएवी पीजी कालेज देहरादून जाने वाली रोड़, करनपुर मुख्य बाजार (भीड़भाड़ वाला क्षेत्र), के अलावा ऐसे स्थान जो संकीर्ण क्षेत्र/गलियां जहां अग्निशमन वाहन का वाटर टैंक न पंहुच सकता हो आतिशबाजी लाईसेंस हेतु प्रतिबन्धित रहेंगे। इन क्षेत्रों में दुकान लगी हुई पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध जुर्माने के साथ ही सामग्री जब्त करते हुए कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

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जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर सामूहिक रूप से पटाखा विक्रय किये जायेंगे, उन सभी स्थानों के आसपास पानी के टैंकर की व्यवस्था एवं फायर सुरक्षा हेतु प्रबन्ध किये जाएं। उन्होंने कहा कि 10 से 14 नवम्बर 2023 तक 05 दिन तक पटाखों की बिक्री की जायेगी तथा आज से ही लाईसेंस के लिए आवेदन किये जा सकते है। लाईसेंस शुल्क 700 रू0 रहेगा।

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जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने व्यापार संगठनों के पदाधिकारियों को बताया कि आतिशवाजी बिक्री हेतु सिंगल विडों सिस्टम के तहत उपजिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों से लाईसेंस निर्गत करने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। उन्होंने सभी व्यापारियों को अतिशबाजी की विक्री हेतु निर्धारित स्थल पर आंवटित क्षेत्र के लिए चार्ज भी देना होगा। साथ धन्तेरस से दिवाली तक शहर के मुख्य बाजारोें पुलिस गश्त करती रहेगी। जिलाधिकारी ने व्यापारियों से सुरक्षा के दृष्टिगत सहयोग करने की अपेक्षा की, जिस पर व्यापारियों पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया।

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Author: Shakshi Negi
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