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बिल्डर साहनी सुसाइड केस: कोर्ट ने खारिज की आरोपी गुप्ता बंधुओ की जमानत याचिका

उत्तराखंड

बिल्डर साहनी सुसाइड केस: कोर्ट ने खारिज की आरोपी गुप्ता बंधुओ की जमानत याचिका

नामी बिल्डर सत्येंद्र उर्फ बाबा साहनी आत्महत्या मामले में जेल में बंद गुप्ता बंधुओ की जमानत देहरादून ACJM 3rd द्वारा निरस्त कर दी गई हैं.. बचाव पक्ष अधिवक्ता अभिमांशु ध्यानी ने बताया कि कोर्ट ने उनका पक्ष सुनने के बाद या आदेश दिया कि आरोपित लोगों पर लगाई गई धारा में 10 साल सजा का प्रावधान है. ऐसे में केस के इन्वेस्टिगेशन से जुड़े साक्ष्य व सबूत अभी एकत्र होने हैं. लिहाज़ा अदालत से जमानत नहीं दी जा सकती. बचाव पक्ष की अधिवक्ता ध्यानी के अनुसार अब वह लोग अपने दोनों मुवक्किल के जमानत के लिए देहरादून सेशन कोर्ट में अपील करेंगे।

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बता दें की देहरादून के नामी बिल्डर बाबा साहनी आत्महत्या मामले में धारा 306 के तहत आरोपित बनाए गए गिरफ्तार गुप्ता बंधु-अनिल गुप्ता और अजय गुप्ता को बीते शनिवार एसीजेएम 3rd में पेश किया गया था,जहां से न्यायालय द्वारा दोनों आरोपित लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा अनिल गुप्ता और अजय गुप्ता दोनों की अलग-अलग जमानत अर्जी ACJM 3rd कोर्ट लगाई गई थी. आज सोमवार दोंनो पक्षों की लंबी बहस व सुनवाई के उपरांत कोर्ट द्वारा दोनों आरोपित गुप्ता बंधुओ की कानूनी प्रक्रिया के तहत जमानत अपील को निरस्त करने के आदेश हुए।

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Author: Shakshi Negi
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