उत्तराखंड
जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने वित्त संबंधी विसंगतियों को लेकर दिया अपना मांगपत्र
आज जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ उत्तराखंड के प्रांतीय अध्यक्ष विनोद थापा महामंत्री राजेंद्र प्रसाद बहुगुणा तथा कोषाध्यक्ष सतीश घिल्डियाल द्वारा एक मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री ,सचिव शिक्षा, सचिव वित्त, अपर सचिव वित्त, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, वित्त नियंत्रक शिक्षा निदेशालय ,अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को दिया गया, जिसमें वित्त संबंधी विसंगतियों के निराकरण की मांग की गई जो निम्नवत है
1-वित्त विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा दिनांक 1-1- 2006 के बाद पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों को 17140 वेतनमान अनुमन्य किए जाने के लिए जारी शासनादेश संख्या 317 दिनांक 28 दिसंबर 2018 में बिंदु संख्या 6 में उल्लेख किया गया है कि शिक्षकों को 1-1- 2006 से नोशनली वेतन निर्धारण कर दिनांक 28 दिसंबर 2018 से वास्तविक लाभ दिए जाने का प्रावधान है, जिस कारण नोशनली शब्द का उल्लेख किए जाने से विभाग द्वारा प्रत्येक शिक्षक पर लगभग 6 से 10लाख रुपए की रिकवरी किए जाने का निर्णय लिया है, जबकि 4600 ग्रेड वेतन धारक शिक्षकों को चयन/ पदोन्नत वेतनमान में पूर्व से शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 74 दिनांक 31 मार्च 2009 के अनुसार 1 जनवरी 2006 से 31 मार्च 2009 तक नोशनली वेतन निर्धारण करते हुए दिनांक 1 अप्रैल 2009 से वास्तविक लाभ दिया जा चुका है। 17140 वेतनमान संबंधी एक ही शासनादेश को एक ही शिक्षक पर दोबारा नोशनली की शर्त थोपा जाना उचित नहीं है। संगठन मांग करता है कि शासनादेश संख्या 317 दिनांक 28 दिसंबर 2018 में बिंदु संख्या 6 को विलोपित किया जाए साथ ही 4600 ग्रेड वेतन धारक चयन वेतनमान प्राप्त शिक्षकों को भी 17140 वेतनमान देने का शासनादेश निर्गत किया जाए।
2-छठे वेतनमान में चयन/ प्रोन्नत वेतनमान में वेतन वृद्धि देय न होने से सातवें वेतनमान में प्रदेश के कई वरिष्ठ शिक्षक अपने कनिष्ठ शिक्षकों से कम वेतन पा रहे हैं इस समस्या के समाधान हेतु शासन स्तर से शीघ्र दिशा निर्देश जारी कर वेतन विसंगति को दूर किया जाए।
3-सप्तम वेतन मान के जारी गजट नोटिफिकेशन के प्रस्तर 13 में चयन/ प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त शिक्षक के वेतन निर्धारण की एक समान व्यवस्था है संगठन एवं सरकार की वार्ता में भी अपर सचिव वित्त उत्तराखंड शासन द्वारा गजट नोटिफिकेशन के प्रस्तर 13 के अनुसार वेतन निर्धारण में व्यवस्था होने की सहमति दी गई है ,लेकिन सचिव विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 150 दिनांक 6 सितंबर 2019 को प्रस्तर 13 के विपरीत निर्गत किया गया है जिससे शिक्षकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। अतः शिक्षकों को चयन/प्रोन्नत वेतनमान दिए जाने का शासनादेश प्रस्तर 13 के अनुसार संशोधित कर निर्गत किया जाए।
4-शिक्षा सत्र 2020 -21 के माह जून 2021 तक बढ़ने से सत्रांत लाभ में चल रहे शिक्षकों का सत्रांत लाभ जून 2021 तक बढ़ाया जाए।
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