Connect with us

Big breaking:-अब इस हफ्ते इन 3 दिनों में 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें

उत्तराखंड

Big breaking:-अब इस हफ्ते इन 3 दिनों में 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें

वर्तमान में कोविंड-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी के दृष्टिगत निम्नानुसार आदेश जारी किया जा रहा है

पूर्व में जारी आदेश संख्या 189 /USDMA/792(2020), दिनांक 07 जून 2021 की तदनुसार निरस्त किया जाता है।

पूर्व में जारी आदेश संख्या 186/USDMA/792 (2020) दिनांक 06 जून, 2021 के बिन्दु संख्या-7 को बिन्दु संख्या 14.D में सम्मिलित कर बिन्दु संख्या 14E ( 8 ) एवं (vii) में संशोधन करते हुए निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जाती है

14.D. वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है:

समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) दिनांक: 09, 11 एवं 14 जून, 2021 (क्रमश: बुधवार, शुक्रवार एवं सोमवार) को प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक खुले रहेंगे परन्तु समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान स्टेडियम खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल मनोरंजन पार्क थियेटर ऑडिटोरियम, बार आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी।

COVID curfew अवधि में दिनांक 12 एवं 13 जून, 2021 (शनिवार एवं रविवार) को नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन, मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर sanilize करवाना सुनिश्चित करेगें।

यह भी पढ़ें -  चम्पावत से दुखद खबर: शारदा नदी में डूबे महिला व बच्चा, SDRF ने शव किये बरामद

सभी मालवाहक वाहनो (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति है।

iv. आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए दी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

होटल, रेस्तरां भोजनालयों और ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों की Takeaway / होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। होटल, ढाबे रेस्तरां में बैठकर भोजन करना पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा। होटल, ढाबे रेस्तरां और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य भागों में चलने वाले मालवाहक एवं अन्य वाहनों के चालको / यात्रियों की सुविधा हेतु भोजन को बैंकिंग कर दिये जाने की अनुमति होगी।

यह भी पढ़ें -  चंपावत: मुख्यमंत्री धामी ने होली मिलन में बजाई ढोलक, महिलाओं के संग जमकर झूमे

vi. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, DTDC, Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी / होम डिलीवरी की अनुमति है। राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा।

क्या आप आ रहे हैं।

खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी

सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी।झेटल, रेस्तरा भोजनालयों और वादों को Takenway होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। होटल रेस्तरा में बैठकर भोजन करना पूरी तरह से निर्मिन्द रहेगा। होटल, रेस्तरां और भोजनालय होग सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य मांगों में चलने वाले मालवाहक एवं अन्य वाहनों के चालकों यात्रियों की सुविधा हेतु भोजन को बैंकिंग कर दिये जाने की अनुमति होगी।

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, पिलपकार्ट, ब्लू डार्ट DTDC, Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी / होम डिलीवरी की अनुमति है। राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा।

यह भी पढ़ें -  भाजपा मुख्यालय में फूलों से खेली गई होली, मुख्यमंत्री धामी ने सभी कार्यकर्ताओं एवं प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

vii खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी

सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी।

प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवाएं / डीटीएच और ऑप्टिकल

पेट्रोल पंप, एलपीजी पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट

बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण इकाइयों और सेवाऐं।

२९%

xii कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं।

कार्यालय और आवासीय परिसरों के रख-रखाव के लिए निजी सुरक्षा सेवाएं और सुविधाएं प्रबंधन सेवाएं। क्यारटाइन सुविधाओं के उपयोग हेतु चिह्नित किए गए प्रतिष्ठान। xiv.

उपर्युक्त सभी सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को बिना किसी प्रतिबंध के वैध आईडी कार्ड के साथ अपने प्रतिष्ठानों में आने जाने की अनुमति होगी।

Continue Reading

More in उत्तराखंड

Like Our Facebook Page

Latest News

Author

Author: Shakshi Negi
Website: www.gairsainlive.com
Email: [email protected]
Phone: +91 9720310305