उत्तराखंड
अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत खारिज
उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपी पुलकित आर्या को हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने पुलकित आर्या की जमानत याचिका को खारिज किया। मामले कि सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैथानी की एकलपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान नैनीताल हाईकोर्ट ने साफतौर पर कहा कि यह एक संगीन अपराध है. अभी तक निचली अदालत में जितनी भी गवाहियां हुई और उनके बयानों में भी इसकी पुष्टि हुई है कि घटना के समय तीनों आरोपियों की मौजूदगी घटनास्थल पर थी. उन्होंने जबरदस्ती अंकिता भंडारी को वीआईपी सेवा देने के लिए बार-बार दबाव डाला.
फॉरेंसिक जांच में भी इनकी लोकेशन वहां पाई गई. इतना ही नहीं अंकिता भंडारी ने अपने व्हाट्सएप चैट में भी इसका जिक्र किया है. सुनवाई के दौरान अंकिता के माता पिता की तरफ से कहा गया कि आरोपियों ने सबूतों को छुपाने के लिए रिसॉर्ट में तोड़फोड़ की. रिसॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए गए और डीवीआर से भी छेड़ाखानी की गई. लिहाजा, पुलकित आर्य की जमानत याचिका खारिज की जाती है.
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