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Uttarakhand Cabinet Meeting: बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर, मलिन बस्ती अध्यादेश को मंजूरी

उत्तराखंड

Uttarakhand Cabinet Meeting: बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर, मलिन बस्ती अध्यादेश को मंजूरी

उत्तराखंड की धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई। जिसमें मंत्रिमंडल ने करीब 30 प्रस्तावों पर चर्चा की। कैबिनेट ने शहरी विकास विभाग नगर निकाय और प्राधिकरण के लिए मलीन बस्तियों के अध्यादेश को 3 साल और बढ़ाया गया है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने प्रदेश में अगले 3 साल निशुल्क सिलेंडर देने की योजना को मंजूरी दी है। धामी सरकार ने शहरी विकास विभाग के 2007 से पूर्व के कर्मचारियों को पेंशन देने का फैसला लिया है। जीपीएफ में अब केवल 5 लाख रुपए ही कर्मचारी जमा करा सकेंगे।

 इन प्रस्तावों पर लगी मुहर-

  • औद्योगिक विकास विभाग के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के आधार पर मकान भत्ता देने को अनुमान।
  • 5 लाख तक के किसान लोन पर स्टाम्प ड्यूटी माफ किया गया।
  • स्टाम्प संशोधन नियमावली में संशोधन किया गया।
  • बाह्य पोषित योजनाओं के लिए सचिव नियोजन की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, 5 करोड़ से ज्यादा के विचलन पर सचिव नियोजन की अध्यक्षता में कमेटी बनी परीक्षण करेगी।
  • प्रशासन के चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को पुरानी सेवा का लाभ मिलेगा।
  • वन विभाग के तहत उत्तराखंड कास्ट आधारित पॉलिसी को मंजूरी।
  • वन विकास निगम की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी।
  • उत्तराखंड दूर संचार राजपत्रित नियमावली को मंजूरी
  • लावारिश शवों पर अब मेडिकल कॉलेज के छात्र प्रेक्टिकल कर सकेंगे।
  • मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ और हरिद्वार के खाली 240-240 पदों पर सीधी भर्ती होगी।
  • मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत सभी राजकीय चिकित्सालयों के रेट किए गए संशोधित।
  • विद्या समीक्षा केंद्र के संचालन को लेकर 25 पद स्वीकृत किए गए।
  • एनसीसी की चंपावत में पहले दो स्वतंत्र कंपनी चल रही थी, जो निलंबित हो गई थी, जिसे फिर से संचालित करने का निर्णय।
  • उरेडा के नए ढांचे में 29 पद बढ़ाए गए।
  • कार्मिक सतर्कता विभाग की नई नियमावली बनी।
  • जेष्ठा नियमावली में संशोधन किया गया।
  • नैनी सैनी एयरपोर्ट को राज्य सरकार खुद संचालित करेगी।
  • पंतनगर एयरपोर्ट के लिए 212.4 हेक्टेयर जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को देने पर मंत्रिमंडल की मंजूरी।
  • ग्राम्य विकास विभाग के अधीन हाउस ऑफ हिमालय के लिए वित्तीय नियम को मंजूरी।
  • चारधाम समेत प्रमुख मंदिरों के नाम पर अगर कोई ट्रस्ट बनाई जाती है तो उसे रेगुलेट करने में लिए कड़े प्रावधान किए जाएंगे।
  • सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज, किसी भी विश्व विद्यालय में शुरू की जाएगी. इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा जाएगा।
  • प्रदेश में 5 लाख तक के टेंडर स्थानीय लोगों को दिए जाने का निर्णय लिया गया। स्थानीय ठेकेदारों को दी ट्रेनिंग जाएगी।
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Author: Shakshi Negi
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